आधार लिंक स्थिति की अंतिम तिथि क्या है- 31 दिसंबर 2025 आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि है अगर आप लिंक करना चाहते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से तो लिंक कर सकते हैं नहीं तो आप का अधार कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा
आयकर विभाग में पान धारकों को एक बार फिर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अनिवार्य प्रक्रिया को पूरी किया आयकर विभाग में यह जनता की अपील की है की वह अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करें जिससे आयकर भरने में आसानी हो
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि के साथ आई टी की रिपोर्ट के अनुसार जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को पूरा करने में बिफल रहता है उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो सकता है अगर निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आयकर रिटर्न दाखिल करने , धन वापस प्राप्त करना और वित्तीय लेन देन मे बाधा उत्पन्न कर सकती है
आयकर विभाग में चेतावनी दी है की निष्क्रिय पान का उपयोग महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन या कौर संबंधित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और वर्ष समाप्त होने से पहले किस प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है
पैन आधार लिंकिंग -अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऐसे लिंक करें पैन कार्ड धारक आधार कार्ड से लिंक करने का तरीका यहां हमने अच्छे स्टेप by स्टेप बताने की कोशिश की है आइये समझते है 
1 – आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login)
2-प्रोफाइल सेक्शन मे जाये और अपने पैन को आधार लिंक करने का विकल्प चुने
3- अपना पैन और अधार कार्ड विवरण दर्ज करे , फिर ई-पे टैक्स के माध्यम से भुकतान करने का विकल्प चुने |
4- लागू मूल्यांकन वर्ष का चयन करे और भुगतान श्रणी के रूप मे , अन्य प्राप्तिय , चुने
5- पहले से भरी हुई देय राशि की जांच करें और जारी रखें पर क्लिक करें
6-चालान जनरेट करें और अपने बैंक के पोर्टल के माध्यम से भुगतान करें
7-भुगतान सफल होने के बाद लिंकिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए ई-फाईलिंग पोर्टल पर वापस जाएं
8-अपना पैन कार्ड, आधार नंबर और नाम ठीक वैसे ही दर्ज करें जैसे आधार में दर्ज है फिर” सत्यापित करें “पर क्लिक करें
9-आपका आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और आगे बढ़ाने के लिए ओटीपी दर्द करें
10 -लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुरोध सम्मिट पर क्लिक करें
एक बर्जर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक का अनुरोध सबमिट करते हैं और यदि लागू हो तो भुगतान उसमें दिखाई देता है तो सत्यापन प्रक्रिया आमतौर पर तेजी से आगे बढ़ती है आयकर विभाग सत्यापन के लिए विवरण UDAI{ Unique Identification Authority of India,} को भेजा जता है ET की रिपोर्ट के अनुसार प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है